कानपुर में सलीम बिरयानी समेत तीन की जमानत मंजूर: 500 करोड़ की एपीफेनी कैंपस की जमीन कब्जाने में गए थे जेल
कानपुर, अमृत विचार। नजूल की एपीफेनी कैंपस की 500 करोड़ की जमीन कब्जाने व बेचने के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी सलीम बिरयानी सहित अर्पित मिश्र, मो. रईस को एडीजे 8 की कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। 18 दिन पहले कर्नलगंज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने आरोपियों को 80 हजार के बांड दाखिल कर रिहाई के आदेश दिए हैं।
श्याम नगर के रामपुरम निवासी धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वह कंपनी एलडीटीए के अधिवक्ता हैं। एलडीटीए की संपत्ति 14/137 एपीफेनी कंपाउंड से सभी मामलों की वहीं पैरोकारी करते हैं। इस कारण सलीम बिरयानी व उसके गिरोह के लोग उनसे रंजिश रखते हैं।
उन्होंने बताया कि सलीम बिरयानी और उसके गैंग ने फर्जी पारिवारिक ट्रस्ट बनाकर संविधान से गठित इंडियन चर्च ट्रस्टीज के नाम से मिलता ट्रस्ट चर्च ऑफ इंडिया, ट्रस्ट एसोसिएशन नाम से ट्रस्ट बनाकर करीब 500 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अर्पित मिश्रा क्रिश्चियन भी नहीं हैं। कूटरचित दस्तावेजों के सहारे प्लाट बेचकर लाखों रुपये भी कमाए।
फर्जी ट्रस्टी अनिल साइलस, मो. रईस, मो. रफीक, अर्पित मिश्रा और गैंग के अन्य सदस्यों ने एपीफेनी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने एपीफेनी कैंपस में प्लाटिंग करके कई प्लाट भी बेच डाले थे। इस मामले में पुलिस ने सलीम बिरयानी, अर्पित मिश्र, मो. रईस को जेल भेजा था। इसी मामले में एडीजे 8 राम अवतार प्रसाद की कोर्ट में आरोपियों ने जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
