Etawa: दुष्कर्म के दोषी को मिली दस साल की सजा, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

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Published By Deepak Shukla
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इटावा, अमृत विचार। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रुपेंद्र सिंह टोंगर ने महिला से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 90 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। 

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने बताया बसरेहर कस्बा की रहने वाली एक महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसके पति की 14 अक्टूबर 2020 को मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद वह अपने सात साल की बेटी के साथ रह गई। पति की मौत के बाद कस्बा का सौरभ गुप्ता उर्फ छोटे पुत्र राधेश्याम गुप्ता सहानुभूति जताने के लिए उसके घर आने लगा। घर आने के बाद एक दिन उसने उसे अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे बाद वह गर्भवती हो गई।  बाद में सौरभ ने उसका गर्भपात करा दिया। 

उसने लोक लाज के चलते उसने किसी से यह बात नही बताई। बाद में सौरभ उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसी बीच उसने उसके अश्लील फोटो बना लिया। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसने उसके पास से डेढ लाख रुपया भी ठग लिए। रुपया वापस मांगने पर सौरभ ने उसे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीडिता 23 मई 2022 को इस सम्बंध में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानवीन के बाद सौरभ के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। 

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट  प्रथम में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत तोमर के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सौरभ गुप्ता को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे दस साल की सजा व 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने उसे तीन साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माने की आधी रकम पीडिता को दी जाएगी।

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