रामपुर: महिला की हत्या में जेठानी, देवरानी समेत तीन को उम्रकैद
रामपुर, अमृत विचार। पेट्रोल छिड़ककर देवरानी, जेठानी सहित तीन लोगों ने महिला को जलाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एफटीसी प्रथम की कोर्ट ने जेठानी, देवरानी सहित तीनों को आजीवन कारावास और 64 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव पंजाबनगर से जुड़ा है। गांव निवासी खुर्शीद का कहना है कि 10 मार्च 2023 को वह किसी काम से घर से गया था इस बीच उसको सूचना मिली कि घर में आपस में गाली-गलौज और मारपीट हो गई है। जब वह आनन फानन में घर आया, तो उसकी पत्नी रजिया बी जली हुई हालात में घर पर पड़ी थी। खुर्शीद को देखकर उसके रिश्तेदार जहां आरा, माविया और आरिफ वहां से भाग गए। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। उसके बाद मृतका के पति ने जहां आरा, माविया और आरिफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एफटीसी प्रथम की कोर्ट में हो रही थी। एडीजीसी प्रताप सिंह मौर्या ने बताया कि महिला को जलाकर मारने में वादी सहित करीब 16 लोगों के बयान दर्ज कराए थे। उसके बाद मंगलवार को पीठासीन अधिकारी ने देवरानी, जेठानी और आरिफ सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 64 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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