कानपुरवासियों के लिए खुशखबरी: KDA लाएगा उचटी आवासीय योजना... घर बनाने के लिए लोगों को मिलेगी जमीन

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। शहर में आवासीय किल्लत को दूर करने के लिये केडीए चकेरी में उचटी आवासीय योजना लाएगा। लगभाग 300 बीघा जमीन पर आवासीय भूखंड उपलब्ध होंगे। 14 फरवरी को होने वाली केडीए की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। बैठक में अधिकारी न्यू कानपुर सिटी का लेआउट भी रखेंगे। जिसपर मुहर लगने के बाद 2 महीने में कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा जायेगा। अधिकारियों ने बैठक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड बैठक में बिनगवां योजना को पूरी तरह से रद करने पर भी सहमति बन सकती है। 

केडीए ने 28 साल पहले कल्याणपुर-सिंहपुर और मैनावती मार्ग के आसपास न्यू कानपुर सिटी योजना विकसित करने का खाका खींचा था पर बाद में  योजना ठप हो गई थी। दो साल पहले केडीए ने दोबारा इस योजना को विकसित करने के प्रयास शुरू किए। इस परियोजना का दायरा सात गांव से घटाकर सिंहपुर कछार, गंगपुर चकबदा, हिंदूपुर सहित चार गांव में ही सीमित कर लिया गया। योजना के लिए विकास प्राधिकरण ने काश्तकारों से करीब 40 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। केडीए के अधिकारियों के अनुसार कुछ काश्तकार जमीन बेचने के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं। 

केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने शासन के जरिये ऐसे काश्तकारों की जमीन अर्जित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। शासन से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद पिछले महीने एडीएम (भूमि अध्याप्ति) और जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव के पेजों पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने पर शासन ने 10 दिन पहले इस पर आपत्ति जताई थी। इस कमी को दूर करते हुए दोबारा प्रस्ताव भेज दिया गया। अब इस योजना में काम शुरू करने को बोर्ड बैठक में लेआउट पर मुहर लगेगी। जिसके बाद अपनी जमीन पर केडीए कार्य शुरू कर देगा। 

केडीए अपनी योजना पर भी लाएगा टीओडी जोन

केडीए ने 2022 में इन दोनों कॉरिडोर के दोनों तरफ 500-500 मीटर दायरे को टीओडी जोन घोषित किया था। 2.60 करोड़ वर्गमीटर जमीन इस दायरे में आ रही है। अब केडीए अपनी योजना के आस-पास भी इसे लागू करने जा रहा है। इस संबंध में केडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव आएगा। जिसके बाद 34 किलोमीटर के दायरे में मकान या भूखंड स्वामी आवासीय भवनों में भी व्यवसायिक उपयोग के लिए संशोधित नक्शे पास करा सकेंगे और उनमें शोरूम, दुकानें, कार्यालय आदि बना सकेंगे।

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