रामपुर: युवक को जलाकर मारने में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया
रामपुर, अमृत विचार। युवक को जलाकर मारने के मामले में जिला जज सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने पिता पुत्र को आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव तालकाबाद निवासी कुंवरपाल का कहना है कि मेरे पुत्र विवेक के पास 12 जनवरी 2022को राजू नाम के युवक का फोन आया। उसने विवेक को फोन करके चारा काटने की टाल स्थित धर्मकांटे पर बुलाया। उसके बाद मेरा बेटा साइकिल से वहां पर चला गया। उसके बाद वह लौटकर नहीं आया। 14 जनवरी 2022 को दोपहर में तालाब के पास उसकी लाश अधजली अवस्था में मिली थी। जिसको महीपाल और उसके बेटे राजू ने जलाकर मार दिया था। उसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की तो बताया था कि विवेक उसकी बेटी से बातें करता था।
एक दिन राजू ने अपनी बहन को चारपाई पर उसके साथ बातें करते हुए देख लिया था। तभी से उससे घृणा होने लगी थी। उसके बाद 12 जनवरी 2022 को बुलाकर उसके सिर में डंडा मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया था और उपलों पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें उसके शव को रख कर जला दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हो रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि युवक की हत्या में पिता-पुत्र को हत्या में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना जबकि धारा 201 में 5 हजार का जुर्माना लगाया है।
