शाहजहांपुर: किशोरी के साथ रेप करने का दोषी अब जेल में काटेगा 20 साल
शाहजहांपुर, अमृत विचार। खेत पर शौच को गई किशोरी के साथ छह वर्ष पहले हुए रेप के मुकदमे में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष के कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना रोजा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी सात सितंबर 2019 को दोपहर दो बजे गन्ने के खेत में शौच करने के लिए गई थी। जहां खेत में गांव बरनई निवासी कुलदीप पहले से ही बैठा हुआ था, उसने 14 वर्षीय बालिका को बुरी नीयत से पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया। किशोरी ने आरोपी के चंगुल से खुद को छुड़ाने के लिए शोर मचाया तो आरोपी कुलदीप जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। महिला ने बताया कि घटना के बाद बेटी रोते हुए घर आई और उसने आपबीती सुनाई। इसके बाद महिला बेटी को लेकर थाने पहुंची और मामले की तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्षा संख्या-42 के न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ला, संजीव कुमार व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर आरोपी कुलदीप को लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट की टिप्पणी
पीड़िता एक अवयस्क बालिका थी, दोष सिद्ध द्वारा कारित उक्त कृत्य से पीड़िता का जीवन दुष्प्रभावित हुआ है। अत: ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत मामले के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को को दृष्टिगत रखते हुए दोष सिद्ध अपराधी कुलदीप के विरूद्ध दंड का आदेश पारित किया जाता है।
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