कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद : संबंधित मुकदमों के स्थानांतरण मामले की सुनवाई 18 मार्च

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

Amrit Vichar, Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित अतिरिक्त मामलों को मथुरा न्यायालय से हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के मामले की सुनवाई आगामी 18 मार्च को सुनिश्चित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान और चार अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मौजूदा याचिका में विभिन्न न्यायालयों में दाखिल कई संबंधित मामलों को केंद्रीकृत करने की मांग की गई है।

यह याचिका उस भूमि से जुड़े विवाद की ऐतिहासिक और जटिल प्रकृति को उजागर करती है, जहां वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है, जिसके बारे में हिंदू वादी दावा करते हैं कि यह भगवान कृष्ण का वास्तविक जन्मस्थान है। याची की ओर से तर्क दिया कि इन मामलों को हाईकोर्ट में एकीकृत करने से उनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निहितार्थों को देखते हुए अधिक सुव्यवस्थित और केंद्रित निर्णय सुनिश्चित होगा।

मालूम हो कि कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को विवाद में शामिल विपक्षियों को नोटिस तामील करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में 2 फरवरी 2025 को सभी विपक्षियों को नोटिस भेज दी गई, जिसकी जानकारी वर्तमान सुनवाई में कोर्ट को दी गई।

यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश : हाईकोर्ट में न्यायिक रिक्तियों के मामले की सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश हुए अलग

संबंधित समाचार