20 साल की कैद : धार्मिक स्थल से घर लौट रहे किशोर को कमरे में खींच कर किया था कुकर्म

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Edited By Amrit Vichar
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Bahraich, Amrit Vichar: शहर के मोहल्ला काजीपुरा स्थित मरकज आलम शहीद मस्जिद निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सोमवार को कुकर्म करने के मामले में 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर बीस हजार के अर्थदंड भी लगाया है।

शहर के एक मोहल्ला निवासी पिता ने 18 अप्रैल 2016 को कोतवाली नगर में तहरीर देकर कहा था कि उसका सात वर्षीय बेटा मोहल्ले के धार्मिक स्थल से  नमाज पढक़र निकल रहा था। इस दौरान धार्मिक स्थल में कार्यरत एक अजान देने वाला कर्मचारी मोहम्मद जमाल ने बेटे को कमरे में जबरन खींच लिया और उसके साथ कुकर्म घटना को अंजाम दिया। रोते हुए घर पहुंचे बच्चे ने परिजनों को आपबीती सुनाते हुए आरोपित की करतूत बयां की थी। इसके बाद पीड़ित ने नगर कोतवाली में मो. जमाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल कर दी। 

सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांतमणि की कोर्ट पर मुकदमें की सुनवाई के दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने कोर्ट पर अभियुक्त द्वारा घटित की गई घटना को जघन्य अपराध बताते हुए अधिक से अधिक सजा देने की दलील पेश की थी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को घटना में दोषसिद्ध करते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 20 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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