Sultanpur News : युवती हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 75 हजार जुर्माना

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Published By Deepak Mishra
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मृतका की मां को मिलेगी अर्थदंड की पूरी राशि

सुलतानपुर, अमृत विचार। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रामपुर हनुमानगंज में सात वर्ष पूर्व युवती खुशबू पांडेय की निर्मम हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिए गए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि मृतका की माता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

मालूम हो कि सोमवार को अदालत ने अनूप चौहान, अरुण चौहान और सुरेश चौहान को हत्या का दोषी ठहराते हुए जेल भेजा था तथा मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई तय की थी। एडीजीसी पवन कुमार दूबे के अनुसार, 5 अप्रैल 2018 की शाम खुशबू पांडेय अपनी बहन के साथ खेत गई थी, जहां आरोपियों ने बांका से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ तथा बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए थे, जिनके आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई।

पूर्व मंत्री पर दर्ज केस में गवाह गैरहाजिर

पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह व अन्य के विरुद्ध विचाराधीन हत्या के मामले में मंगलवार को अभियोजन गवाह जगदम्बा सिंह बतौर गवाह कोर्ट में हाजिर अदालत नही हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट के एडीजे राकेश ने जामो थाने के लालगंज निवासी जगदंबा सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर 22 दिसंबर को तलब किया है। मतऊ गौरा निवासी राज कुमार की 2001 को हत्या कर हुई थी। शव दिछौली में पाया गया था। मृतक के भाई शिव कुमार की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह, राम विलास तिवारी, अशोक कुमार व विजय बहादुर को आरोपित किया गया है।

15 साल पुराने गैर इरादतन हत्या मामले में चार दोषी करार, एक बरी

गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मूंगर कनरहिया निवासी एजाज अहमद की 15 वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया। दोषसिद्ध आरोपियों को बुधवार को जेल से तलब कर सजा सुनाई जाएगी। वहीं, एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।

एडीजीसी मनोज कुमार दूबे के अनुसार, घटना 3 जून 2010 की है। वादी मो. हफीज ने आरोप लगाया था कि उसका भाई एजाज अहमद और गुलाम अली कमाल शाह बाबा की मजार के चबूतरे का निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के रायपुर निवासी राममिलन, गोरख, अमित, राजीव व मोतीलाल एकराय होकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में एजाज अहमद और गुलाम अली गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से लखनऊ रेफर किया गया। इलाज के दौरान एजाज अहमद की मृत्यु हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राममिलन, गोरख, अमित और राजीव को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया, जबकि मोतीलाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत बुधवार को दोषसिद्ध आरोपियों को सजा सुनाएगी।

विजय नारायण हत्याकांडः तीन अतिरिक्त आरोपियों को तलब करने की अर्जी खारिज

प्रॉपर्टी डीलर विजय नारायण सिंह हत्याकांड में तीन अतिरिक्त आरोपियों को तलब कर मुकदमा चलाने की मांग पर एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए पीड़ित पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है तथा पुलिस ने अभी तक अंतिम रिपोर्ट नही दाखिल की है। पीड़ित पक्ष ने अभियोजन गवाह सतीश नारायण सिंह की गवाही के आधार पर विनय तिवारी, दीपक मिश्र समेत तीन को मुकदमे में शामिल किए जाने की मांग की थी।

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अर्जी को निरस्त कर दिया। वही पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है लेकिन विवेचना में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रॉपर्टी डीलर विजय नारायण सिंह की 7 अप्रैल 2024 को कोतवाली नगर क्षेत्र के दरियापुर तिराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी अजय सिंह सिलावट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब प्रकरण की अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी।

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