Lucknow News : कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मिली जमानत, लेकिन नहीं होगी रिहाई
Amrit Vichar, Lucknow : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत देते हुए, उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। हालांकि उनकी फिलहाल रिहाई नहीं हो पाएगी क्योंकि मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 भी जोड़ दी है।
इस धारा के तहत अभियुक्त को नयी जमानत याचिका दाखिल करनी होगी। कांग्रेस सांसद पर पीड़िता ने सीतापुर के कोतवाली नगर में दुष्कर्म करने, धमकाने व सदोष परिरोध करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज करवायी है।
पीड़िता का आरोप है कि कांग्रेस सांसद ने शादी का झांसा देकर व राजनीतिक करियर में मदद का लालच देकर चार सालों तक शारीरिक शोषण किया। अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका 29 जनवरी को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के पश्चात उन्हें जेल जाना पड़ा था।
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