Kannauj: न्यायालय की अवमानना में डीएम, एसपी, तिर्वा एसडीएम के सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश, जानिए- पूरा मामला

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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कन्नौज, अमृत विचार। न्यायालय के आदेश की अवमानना में सिविल जज सीनियर डिविजन ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व तिर्वा उपजिलाधिकारी के सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

बता दें कि गत वर्ष पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता रहे नवाब सिंह यादव को किशोरी से दुष्कर्म में उनके ही कॉलेज से गिरफ्तार किया गया था। इसमें उनका भाई नीलू उर्फ वीरपाल सह आरोपी बनाया गया। बाद में आपराधिक इतिहास के चलते दोनों पर पुलिस की तरफ से गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।

इसी क्रम में हुई विवेचना के बाद आख्या दी गई कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में नवाब व नीलू ने अपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से मां मूलादेवी के नाम से जमीन खरीदी और इस पर होटल। चंदन।बनाया। इस आख्या के बाद जिलाधिकारी ने 17 दिसंबर 2024 को इस संपत्ति को।

कुर्क करने का आदेश पारित किया। तत्पश्चात 22 दिसंबर को उक्त संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद नवाब के भाई सुदर्शन सिंह यादव ने न्यायालय में सितम्बर 2024 का स्थगनादेश दाखिल कर गुहार लगाई थी जिस पर होटल की सील खोले जाने का आदेश हुआ था।

तब भी आदेश का पालन न होने पर एसडीएम तिर्वा की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दिया था। सिविल जज सीनियर डिविजन।में चल रहे इस मामले की। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ज्योत्सना यादव ने आदेश सुनाया है।

इसमें कहा है कि विपक्षिगण डीएम, एसपी और एसडीएम तिर्वा द्वारा मूल बाद में पारित स्थगनादेश 13 सितम्बर 2024 की अवमानना की है। ऐसे में तीनों विपक्षी के सरकारी वाहन को कुर्क किया जाता है। संबंधित अमीन को आदेश का पालन कर सात दिन में आख्या देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही वादी पक्ष को आवश्यक पैरवी करने और विपक्षियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाहनों।के नंबर उपलब्ध कराने को कहा है

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