बरेली: हाउस टैक्स जमा न करने वालों के लिए खुशखबरी, तीन महीने के लिए मिला मौका... 10% की छूट

Amrit Vichar Network
Published By Preeti Kohli
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बरेली, अमृत विचार: नगर निगम ने संपत्ति कर दाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए तीन माह तक टैक्स में 10 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि इससे अधिक से अधिक हाउस टैक्स जमा होगा।

नगर निगम क्षेत्र में 2 लाख 28 हजार भवनों को टैक्स के दायरे में माना गया है। 2025-26 में 170 करोड़ वसूली का लक्ष्य रखा गया है। 7 अप्रैल को उपसभापति सर्वेश रस्तोगी, सपा पार्षद गौरव सक्सेना, राजेश अग्रवाल ने मेयर उमेश गौतम और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को पत्र देकर मांग की थी कि टैक्स पर छूट की घोषणा की जाए।

इस साल भी ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट की मांग की थी। मेयर उमेश गाैतम ने अप्रैल, मई और जून में टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया है।

इस सुविधा का ले सकते हैं लाभ
पोर्टल खुलने के बाद उपभोक्ता घर बैठकर ही बरेली-311 एप और निगम की वेबसाइट- ptms-citizen.nagarnigambareilly.com से भवन की आईडी, विवरण, फोटो, बिल की जानकारी ले सकते हैं।

बताया जाता है कि आईडी न होने पर संपत्ति स्वामी के नाम, पिता के नाम, प्रॉपर्टी नंबर से लेकर मोबाइल नंबर डालकर भी बिल देख सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के तीन महीनों में संपत्ति कर जमा करने पर 10 फीसदी की छूट लोगों को मिलेगी। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए महापौर ने निर्णय लिया है। सोमवार से पोर्टल खुलने के बाद छूट देने की घोषणा की गई है- प्रदीप कुमार मिश्र, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

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