शाहजहांपुर: प्रेम संबंध और पैसों के विवाद में हुई थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
शाहजहांपुर, अमृत विचार: वर्ष 2016 में रोजा के अहमदपुर निवाजपुर में एक युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर एक अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना रोजा क्षेत्र के गांव अहमदपुर निवाजपुर की हांडा कॉलोनी निवासी कुलदीप कौर पत्नी मंगल सिंह ने आठ जुलाई 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव में निवाजपुर के महेश की पत्नी विट्टना देवी प्रधान के चुनाव में प्रत्याशी थी।
उसका पुत्र विशाल सिंह इस चुनाव में महेश की पत्नी का समर्थन कर रहा था। चुनाव के दौरान पुत्र विशाल का महेश सिंह के घर आना जाना शुरू हुआ था, जहां विशाल की महेश सिंह की पुत्री से जान पहचान हो गई।
दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। विशाल सिंह ने महेश सिंह के परिवार वालों के मांगने पर 1,50,000 रुपये उधार दे दिए थे। करीब 15 दिन विशाल ने महेश व उसके परिवार वालों से अपना रुपया मांगना शुरू कर दिया। रुपये मांगने पर महेश व उसके घर वाले विशाल से रंजिश मानने लगे।
आठ जुलाई 2016 को रात 12 बजे शिवम सिंह पुत्र महेश ने विशाल के मोबाइल पर कॉल करके कहा कि आ जाओ कुछ पैसे का इंतजाम हो गया है, आकर ले जाओ। इस बात पर विश्वास करके उसका पुत्र विशाल महेश के घर अपनी बाइक से चला गया, जहां पहुंचते ही विशाल और महेश के बीच कहां सुनी हो गई, इसी बीच महेश सिंह ने विशाल को जान से मारने की नीयत से अपने हाथ में लिए हुए तमंचे से फायर कर दिया।
आरती सिंह और उसकी मां विट्टना देवी ने उसके पुत्र को अपने मकान के बरामदे में पकड़ रखा था और अमित, शिवम, महेश के दोस्त वेदपाल अपने हाथों में लिए हुए बांका से उसके पुत्र के ऊपर कई वार किए। उसका पुत्र बरामदे के नीचे सड़क पर गिर गया। उसके पति मंगल सिंह, पुत्री सर्वजीत कौर विशाल को देखने विशाल के पीछे गए और पूरी घटना को अपने पास मौजूद टॉर्च के रोशनी में देखा और ललकारा तो मोहल्ले के काफी लोग इकट्ठा हो गए।
इसके बाद वह लोग गाली देते हुए भाग गए। सूचना पर वह अपनी बेटी राजवेंद्र कौर के साथ विशाल को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां कुलदीप कौर की तहरीर पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया।
जहां न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कक्ष संख्या 43 में सुनवाई के दौरान गवाहो के बयान और शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा के तर्को को सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर दोषी पाए जाने पर अभियुक्त अमित सिंह को आजीवन कारावास की सजा और एक लाख चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पांच लोगों को पहले सुनाई जा चुकी है सजा
इस मामले में नामजद किए महेश सिंह, आरती सिंह, विट्टना देवी, शिवम, वेदपाल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में नामजद अमित सिंह काफी समय तक फरार रहा, गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। इसलिए अमित को इस मामले में देरी से सजा सुनाई गई।
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