Kanpur: पेट्रोल पंपों पर सुविधाएं हों चकाचक वर्ना कार्रवाई, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने जारी की गाइड लाइन
कानपुर, अमृत विचार। पेट्रोल पंपों पर बदहाल व्यवस्थाएं और अनियमितता के खिलाफ आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने कड़ा फरमान जारी किया है। अनियमितता मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आयुक्त ने जिलाधिकारी व जिलापूर्ति अधिकारी को व्यवस्था दुरुस्त कराने व सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। पेट्रोल पंपों पर आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने गाइड लाइन जारी की है।
आयुक्त ने निर्देशित किया है कि पंपों पर शौचालयों को मरम्मत कर साफ-सुथरा रखा जाए। पुरुष व महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। दिव्यांगजनों के लिए शौचालय में रैप होनी चाहिए। पेट्रोल पंपों पर रनिंग वाटर की सुविधा होनी चाहिए। शौचालय की शिफ्टवार 24 घंटे सातों दिन साफ-सफाई के लिए कर्मियों की ड्यूटी हो और डिस्प्ले बोर्ड पर नाम व मोबाइल नंबर प्रदर्शित करें।
ये होगी कार्रवाई
मुफ्त हवा, पानी, टेलीफोन, प्राथमिक चिकित्सा आदि की सुविधा न होने पर पहली बार 10,000 रुपये जुर्माना दूसरी बार 25,000 रुपये जुर्माना तीसरी बार व उसके बाद 10,000 जुर्माना 45 दिनों के लिए बिक्री व आपूर्ति निलंबित। रखरखाव व आवश्यक सुविधाएं न होने पर पहली बार 5000 रुपये जुर्माना दूसरी बार 10,000 रुपये जुर्माना तीसरी बार में 15,000 रुपये जुर्माना लगेगा।
