Kanpur Dehat: पॉक्सो एक्ट में जमानत अर्जी खारिज; युवक पर डरा धमकाकर कई महीनों तक शारीरिक शोषण का आरोप
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कानपुर देहात, अमृत विचार। सट्टी क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बरगलाकर उसका शारीरिक शोषण करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि सट्टी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीडिता की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी सत्रह वर्षीय पुत्री को गांव का मनीष कुमार बरगलाकर व डराकर लगातार कई महीने से उसका शारीरिक शोषण करते हुए उसे गर्भ निरोधक गोलियां भी जबरन खिलाता रहा। जब उसने पुत्री की शादी तय कर दी तो मनीष कुमार एक अप्रैल को उसको बहलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद भोगनीपुर ब्रिज के पास छोड़कर भाग गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज 13/पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने उसे खारिज कर दिया है।