बरेली: धर्म परिवर्तन का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
बरेली, अमृत विचार। पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 28 नवंबर को दर्ज हुआ धर्म परिवर्तन का यह मुकदमा धर्मांतरण विरोधी कानून बनने के बाद बरेली में दर्ज हुआ पहला मुकदमा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। धर्म परिवर्तन अभियुक्त को मुखबिर …
बरेली, अमृत विचार। पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 28 नवंबर को दर्ज हुआ धर्म परिवर्तन का यह मुकदमा धर्मांतरण विरोधी कानून बनने के बाद बरेली में दर्ज हुआ पहला मुकदमा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। धर्म परिवर्तन अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देवरनिया थाना क्षेत्र के देवरनिया फाटक से गिरफ्तार किया।
इससे पहले उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से रविवार को जारी बयान में कहा गया था कि देवरनियां पुलिस थाने (बरेली) के अंतर्गत शरीफ़ नगर गांव के टीकाराम ने यह मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने उसी गांव के एक व्यक्ति उवैश अहमद पर उसकी बेटी को ‘‘बहला फुसलाकर’’ धर्मांतरण की कोशिश करने का आरोप लगाया।
उवैश अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और नए जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ को शनिवार को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
