बाराबंकी : अपहरण धर्म परिवर्तन दुष्कर्म प्रकरण में एक को उम्रकैद

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Published By Vinay Shukla
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Court's decision: युवती का अपहरण कर धर्म बदलने, दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 80 रुपये अर्थदण्ड अदा करने का भी आदेश दिया है। 

थाना देवा पर बलात्संग, धर्म परिवर्तन व एससी, एसटी एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 सलमान पुत्र मो0 इस्लाम निवासी नरौसा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ को विभिन्न धाराओं में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी कोर्ट ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 15 दिसंबर 2023 को थाना देवा क्षेत्र के निवासी युवक ने अभियुक्त मो0 सलमान पुत्र मो0 इस्लाम निवासी नरौसा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ के विरूद्ध अपनी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर जातिसूचक गाली गलौज कर दुष्कर्म करने एवं धमकी देने की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना देवा पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी बीनू सिंह व जगतराम कनौजिया द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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