प्रयागराज : पुलिस विभाग में दस साल से सेवारत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा प्रथम ग्रेड-पे

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत 2014 बैच के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए एवं वर्तमान समय में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर कार्यरत कम्पयूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी की ट्रेनिंग की अवधि को सेवा में जोड़ा जाए, साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर नियुक्त हुए उन पुलिस कर्मियों, जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें प्रथम प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड-पे 4200 रूपये देने के सम्बन्ध में तीन माह के अन्दर नियमानुसार पुलिस तकनीकी सेवा मुख्यालय, उत्तर प्रदेश को स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी विवेक राज मिश्रा व 84 अन्य द्वारा दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया। याचियों के अधिवक्ता का तर्क था कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों और बाद में जारी शासनादेशों के बावजूद विभाग कुछ नहीं कर रहा। प्रशिक्षण अवधि की सेवा को प्रथम प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए नहीं जोड़ा जा रहा है, जबकि याची इसके हकदार है। याचीगण की नियुक्ति ललितपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, कौशांबी, प्रयागराज, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, कानपुरनगर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बुलंदशहर एवं हापुड़ जिलों में वर्ष 2014 में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर हुई थी। तत्पश्चात् याचीगण को वर्ष 2024 में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। सभी याचीगण अपनी  10 वर्षों से ज्यादा की सेवायें पूर्ण कर चुके है, लेकिन उन्हें प्रथम वेतनमान ग्रेड पे 4200/- रूपये नहीं दिया जा रहा है और न ही उनके ट्रेनिंग अवधि को सेवा में जोड़ा गया है।

शासनादेश दिनांक 05 नवंबर 2014 में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे राज्य कर्मचारी जिन्होंने सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें प्रथम वेतनमान / ग्रेड पे प्रदान किया जायेगा। याचियों की ओर से अधिवक्ता का कहना था कि अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 17 मार्च 2012 में यह स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि पुलिस बल के कार्यकारी बल में ग्रेड वेतन 2800 रूपये एवं ग्रेड वेतन 4800 रुपये के पद उपलब्ध नहीं है, अर्थात उक्त दोनों ग्रेड वेतन नॉन फंक्शनल वेतनमान के हैं। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कम्प्यूटर स्टॉफ (नॉन गैजेटेड) सेवा नियमावली-2011 के नियम 5 (2) में यह व्यवस्था प्रतिपादित है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर 6 वर्षों के सेवायें पूर्ण करने के पश्चात् कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

याचीगण की 6 वर्ष की सेवायें वर्ष 2020 में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर पूर्ण हो चुकी थी। अतः उक्त नियमावली-2011 के तहत याचीगण को वर्ष 2020 से ही अगला वेतनमान दिया जाना चाहिए। याचिका में लाल बाबू शुक्ला के मामले में हाईकोर्ट द्वारा पारित पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि पुलिस कर्मियों की प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़कर प्रोन्नति वेतनमान दिया जाय। सभी याचीगण उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के थानों में कार्यरत है एवं इनके द्वारा एफआईआर लेखन, केस डायरी व अन्य अधिकारिक कार्य किये जाते है।

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