सुलतानपुर: फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज, लाखों रुपये की ठगी का है आरोप

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) कोर्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशा सिंह की अदालत ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपये की ठगी के गंभीर आरोपों में प्रतापगढ़ जिले के अन्तू थाने के अडगवा मिश्राने निवासी आरोपी संतोष पांडेय उर्फ संजय मिश्रा उर्फ मनोज उर्फ राजीव भाटिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल  के अनुसार, आरोपी ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर जारी कर भादर खरगपुर निवासी  वादी बृजलाल व उसके परिचितों से नगद व खाते के माध्यम से लाखों रुपये की ठगी की। 

केस डायरी के अनुसार, पुलिस जांच में यह नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया और पीड़ितों से करीब 1.5 लाख रुपये की ठगी की पुष्टि हुई। वहीं आरोपी की ओर से पक्ष रखते हुए यह कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसके खाते में कोई रकम नहीं आई है, न ही किसी दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर हैं। 

सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का गंभीर अपराधों में संलिप्त होना, दो अन्य आपराधिक इतिहास और ठगी की ठोस साक्ष्य उसकी संलिप्तता सिद्ध करते हैं। अदालत ने सभी तथ्यों व केस डायरी के अवलोकन के बाद आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।

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