प्रयागराज : नाबालिक नौकरानी की आत्महत्या मामले में सपा विधायक जाहिद बेग को मिली राहत

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या मामले में भदोही से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जाहिद बेग और उनके परिवार को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। अब विधायक का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया, साथ ही विधायक की पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत अर्जी और बेटे जईम बेग उर्फ सैफी की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने जाहिद बेग व दो अन्य की याचिका पर पारित किया।

मालूम हो कि 14 सितंबर 2024 को भदोही थाने में एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ नाबालिग किशोरी से मजदूरी कराने और नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर में नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी।

इसके बाद भदोही पुलिस ने विधायक के बेटे जईम को गिरफ्तार किया था और विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर किया था। विधायक की पत्नी सीमा बेग अब तक फरार चल रही थीं। गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक की पत्नी ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा जिला न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने सीमा बेग की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसके अनुपालन में 18 नवंबर 2024 को पुलिस ने उनकी संपत्ति कुर्क भी करवाई।

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