पीलीभीत: रकम दोगुना करने के नाम पर 58 हजार रुपये ठगे...कोर्ट के आदेश पर FIR
पीलीभीत, अमृत विचार। कोर्ट के आदेश पर सुनगढ़ी पुलिस ने ग्राम हरचुईया निवासी मनोज कुमार पुत्र रामचंद्र की ओर से धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिसमें मधुवन कॉलोनी के निवासी प्रमोद अग्रवाल, उसके पुत्र नितिन अग्रवाल, दीपक अग्रवाल को आरोपी बनाया है।
दर्ज की गई रिपोर्ट में पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि आरोपियों ने बालाजी इंटरप्राइजेज फाइनेंस कंपनी रेलवे स्टेशन रोड मधुवन कॉलोनी के पास खोली थी। इस कंपनी में आरोपियों ने खाते खोले और कम समय में रकम दोगुना व अधिक ब्याज देने का प्रलोभन दिया। उन्होंने भी 58 हजार रुपये कंपनी में जमा किए थे। 26 जनवरी 2017 को रुपये जमा करने गए तो कंपनी बंद थी। इस पर आरोपियों के घर जाकर संपर्क किया तो टालमटोल की गई। एक मार्च 2021 को पीड़ित को दस हजार रुपये दिए गए।
कुछ कागजात पर हस्ताक्षर भी करा लिए। बकाया रकम बाद में देने की बात कही। 16 अगस्त 2024 को जब आरोपियों से अपने रुपये वापस मांगे तो उन्होंने गाली गलौज की। दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बताया कि पीड़ित के ब्याज समेत डेढ़ रुपये बनते हैं, जोकि आरोपियों ने नहीं दिए। इसकी उस वक्त भी पुलिस से शिकायत की गईलेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद कोर्ट की शरण ली गई। इंस्पेक्टर सुनगढ़ी पवन कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
