शाहजहांपुर: होली विवाद में हत्या के दोषियों को 10-10 साल की सजा
शाहजहांपुर, अमृत विचार। जलालाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम झौहना में होली के दौरान ढोल बजाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मृत्यु के मामले में तीन आरोपियों को 10-10 वर्षों की कठोर सजा और 50100 रुपये का कुल जुर्माना अदा करने की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
यह फैसला एडीजे/एफटीसी द्वितीय न्यायालय ने दिया है। इसमें पुलिस, मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की समन्वित प्रभावी पैरवी की अहम भूमिका रही। वर्ष 2019 में होली के दिन जलालाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम झौहना में ढोल बजाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपीगण ने लाठी-डंडों से वादी के भाई व परिजनों पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी। अब अदालत ने प्रभुदयाल, जोगेन्द्र और धनीराम निवासी ग्राम झौहना, थाना जलालाबाद को दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक पर 50,100 रुपये का जुर्माना लगाया है।
