बदायूं में दुष्कर्म के आरोपी को पांच साल की सजा : नित्यक्रिया करने गई युवती से की थी घिनौनी हरकत

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Edited By Amrit Vichar
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Rape accused sentenced to five years' imprisonment : बदायूं की एक अदालत ने नित्यक्रिया करने गई युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी ओमवीर को पांच साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी।

यह है पूरा मामला : अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा ने 11 जुलाई 2016 को थाना कादरचौक पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी तीन बजे नित्यक्रिया के लिए खेत पर गई थी। इसी दौरान ओमवीर आया और उनकी बेटी को खींचते हुए यूकेलिप्टिस की बगिया में लेकर चला गया, जहां आरोपित ने जोर जबरदस्ती कर बेटी से दुराचार किया। घर पहुंचने पर बेटी ने परिजनों को आरोपित की करतूत बताई। इसके बाद पीड़ित ने  कादरचौक कोतवाली में आरोपित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। 

अदालत का फैसला : विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया और अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपी ओमवीर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

सजा के साथ जुर्माना भी : अदालत ने आरोपित ओमवीर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

अभियोजन पक्ष की दलील : अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि आरोपी ओमवीर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे गंभीर मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाया। अभियोजन पक्ष ने अदालत से आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी।

बचाव पक्ष की दलील : बचाव पक्ष ने अदालत में बताया कि आरोपी ओमवीर निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अदालत से आरोपी को बरी करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी ओमवीर को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला दुष्कर्म जैसे अपराधों के प्रति अदालत के कड़े रुख को दर्शाता है।

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