रायबरेली: गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को सजा
रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने सलोन थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषसिद्ध होने पर तीन आरोपियों को छह वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह-छह हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो की अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिमा ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन थाना क्षेत्र के दुलहिन का पुरवा निवासी पप्पू ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 21 जून 2011 की शाम करीब सात बजे नीम की लकड़ी ले जाने के विवाद को लेकर परिवार के ही बाबा दीन, रज्जन, छोटेलाल, अमित, विकास, संतोष, दीपू व शिप्पू ने वादी के भाई राकेश के साथ मारपीट की। मौके पर ही राकेश की मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना बाद सलोन थाना क्षेत्र के दुलहिन का पुरवा निवासी बाबा दीन, रज्जन, छोटेलाल, अमित, विकास, संतोष, दीपू व शिप्पू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। विचारण के दौरान बाबादीन व छोटेलाल की मौत हो गई एवं किशोर होने के कारण अमित व शिप्पू की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर रज्जन,संतोष व दीपू को दोषी पाए जाने पर कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में विकास को बरी कर दिया।
