बिहार: शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति हुआ लागू, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना
पटना। बिहार सरकार ने प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में आज से डोमिसाइल नीति को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है और शिक्षा विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुये बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कारवाई और सेवा शर्त) नियमावली, 2023 में संशोधन किया है।
इस संशोधन के तहत इस नियमावली का विस्तार अब समूचे राज्य में कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिये कुल रिक्त पदों में से 40 प्रतिशत पद ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे, जिन्होंने बिहार राज्य में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक (10वीं) या इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
वहीं, अगर इन 40 प्रतिशत पदों के लिये उपयुक्त और योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो शेष बची रिक्तियां 60 प्रतिशत श्रेणी में शामिल सामान्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेंगी। सरकार की ओर से की गयी इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता देना और उनके लिये रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
