नाइट क्लब अग्निकांड : गोवा पुलिस ने ‘इंटरपोल ब्लू नोटिस’ जारी करने के लिए सीबीआई से किया संपर्क

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Published By Deepak Mishra
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नई दिल्ली। गोवा पुलिस ने नाइटक्लब अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी एवं क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ‘इंटरपोल ब्लू नोटिस’ जारी करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 

नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और घटना के बाद सौरभ तथा गौरव देश छोड़कर भाग गए थे। गोवा पुलिस ने सोमवार को बताया कि अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में शनिवार को यह घटना हुई थी और यह माना जा रहा है कि इसके मालिक सौरभ लूथरा तथा गौरव लूथरा घटना के कुछ घंटे बाद ही थाईलैंड के फुकेत भाग गए। 

‘इंटरपोल ब्लू नोटिस’ किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है। एजेंसी भगोड़ों का पता लगाने के लिए गोवा पुलिस के अनुरोध के बाद इंटरपोल के संपर्क में है। 

भगोड़ों को हिरासत में लेने का प्रावधान देने वाले ‘रेड नोटिस’ केवल आरोप पत्र दाखिल होने तथा वांछित व्यक्ति के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही जारी किया जा सकता है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सीबीआई के इंटरपोल प्रभाग के साथ समन्वय करने के मकसद से कदम उठाए हैं।’’ 

पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में नाइट क्लब के 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल हैं, जिनमें से चार दिल्ली से थे जबकि पांच घायलों का सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में इलाज जारी है।  

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