UP: संभल हिंसा मामले के 8 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत
विधि संवाददाता,प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को संभल हिंसा प्रकरण के आरोपियों मोहम्मद दानिश, रफीक अली, मोहम्मद आसिम, जमशेद आलम, राशिद खान, अब्दुल रहमान, रिजवान और हाजी लड्डन खान को सशर्त जमानत प्रदान दे दी है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने आठ आरोपियों सहित संबंधित कई अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया।
बता दें कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के अदालती आदेश पर हो रहे सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा के दौरान भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर पथराव और आगजनी की, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता, 2023 और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम,1984 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन संभल में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी।
जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों को झूठा फंसाने का तर्क दिया, जबकि अभियोजन ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अंत में तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली।
