बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु को हाईकोर्ट से राहत, आर्म्स एक्ट मामले में मिली जमानत
भदोही, अमृत विचार : जिले की सियासत में एक अहम मोड़ आया है। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मंगलवार को उन्हें आर्म्स एक्ट में दर्ज मामले में ज़मानत प्रदान कर दी।
गौरतलब है कि गोपीगंज थाने में वर्ष 2022 में पुलिस ने विष्णु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उस समय विवेचना के दौरान एके-47 रायफल और कारतूस बरामद करने का दावा किया था। यही नहीं, विष्णु मिश्रा पर आर्म्स एक्ट के अलावा कई संगीन धाराओं में भी मुकदमे दर्ज रहे हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजवीर सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों और प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए विष्णु मिश्रा को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने इस दौरान कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
विष्णु मिश्रा का नाम पहले भी कई विवादों और आपराधिक मामलों में सुर्खियों में रहा है। उनके पिता विजय मिश्रा पूर्व विधायक रह चुके हैं और लंबे समय तक पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। ऐसे में अदालत से मिली यह राहत न सिर्फ मिश्रा परिवार बल्कि स्थानीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश आने वाले समय में चल रहे अन्य मामलों की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। अब देखना होगा कि विष्णु मिश्रा आगे किस तरह से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और उनके खिलाफ लंबित मामलों का क्या रुख रहता है।
