आवारा कुत्तों का आतंक : 28 लाख से अधिक लोगों को काटा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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 लखनऊ, अमृत विचार : आवारा कुत्तों के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों नसबंदी के बाद छोड़ा जाए। केवल हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच 2,843,744 लाख लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं। इनमें आवारा कुत्तों ने 22,50,218 लोगों को शिकार बनाया है तो वहीं 1,51,627 लाख लोग पालतू कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं।

यूपी में जनवरी से लेकर जुलाई तक केवल जानवरों के काटने के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 33,83,712 लाख लोग केवल बाइट के शिकार हुए हैं। जिनमे स्ट्रीट डॉग से लेकर पेट्स डॉग, बिल्ली, बंदर, सियार, लोमड़ी, घोड़े के काटने का केस शामिल है। स्वास्थ्य महानिदेशालय के डॉ पंकज सक्सेना के अनुसार इनमें 1,51,627 लोगों को बिल्लियों ने अपना शिकार बनाया है। इसी तरह 3,40,584 लोग बंदर के काटने का शिकार हुए हैं। वहीं सियार, लोमड़ी व घोड़े के काटने से 47,757 लोग प्रभावित हुए हैं। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर कुल 33,83,712 लोग काटने से प्रभावित हुए हैं।

डॉ सक्सेना के मुताबिक जनवरी से लेकर जुलाई के बीच केवल 2 लोगों की रैबीज के चलते मौत होने की रिपोर्ट दर्ज है। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों को रैबीज के इंजेक्शन लगवाने की व्यवस्था सभी बड़े अस्पतालों सहित सीएचसी में उपलब्ध है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ आरपी सिंह सुमन ने बताया कि रैबीज के इंजेक्शन की व्यवस्था केवल महिला चिकित्सालयों में नही है। क्योंकि वहां अमूमन लोग नही जाते हैं।

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