Bareilly : युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या में दो सगे भाइयों को उम्रकैद

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, बरेली। गंगापुर में तीन वर्ष पूर्व युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कुमार गौरव ने परीक्षण में थाना बारादरी के गंगापुर निवासी दो सगे भाइयों राहुल उर्फ अप्पा और दीपक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। वहीं, अप्पा को अदालत ने आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाया है। इस पर उसे 5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने की आधी रकम मृतका की मां को बतौर मुआवजा दी जायेगी।

सरकारी वकील दिगम्बर पटेल ने बताया कि मृतक के भाई मुदित कुमार ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई सुजीत उर्फ गोला की 20 नवम्बर 2022 को राहुल उर्फ अप्पा के पिता से मामूली बात पर कहासुनी हो गयी थी। उसका भाई सुजीत उर्फ गोला 21 नवम्बर 2022 को दिन में 2.35 बजे गंगापुर चौराहा के पास शराब भट्टी के सामने खड़ा था। अचानक राहुल, दीपक, विशाल, कुलदीप, लव राजपूत आदि अपने हाथों में नाजायज असलाह लेकर आये और पिता के हुई कहा-सुनी की रंजिश में चुपचाप उसके भाई सुजीत उर्फ गोला के कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी। 

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या, आपराधिक षडयंत्र, बलवा, विधि विरुद्ध जमाव की संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत राहुल उर्फ अप्पा के विरुद्ध हत्या, आपराधिक षडयंत्र, आयुध अधिनियम व दीपक के विरुद्ध हत्या व आपराधिक षडयंत्र की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अप्पा के कब्जे से आला कत्ल तमंचा व एक जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद किया था। अभियोजन ने 12 गवाह व एफएसएल रिपोर्ट समेत 26 सबूत पेश किये।

कनपटी पर सटा कर मारी गयी गोली

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने पाया कि 315 बोर के तमंचे को मृतक की कनपटी से सटाकर गोली मारी गयी थी। फायर लगने से गोला की सिर की हड्डी टूटी थी। मृतक की चोट से कोई छर्रा बरामद नहीं हुआ, गोली आर-पार हो गयी थी, बायें घुटने में मामूली खरोंच थी, इसके अलावा और कोई चोट मृतक के शरीर पर नहीं थी।

 

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