New US visa plan: ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में किए बड़े बदलाव, प्रस्ताव जारी... जानें छात्रों समेत कौन से लोगों के लिए तय होगी समय सीमा

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
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वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वीजा नीतियों में बदलाव का एक नया प्रस्ताव सामने रखा है, जो अमेरिका में रहने वाले वीजा धारकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। इस प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा की अवधि को निश्चित करने का प्रावधान है। इस बदलाव से इन वीजा धारकों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

वीजा अवधि में बदलाव

पहले की व्यवस्था में, F वीजा पर पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों का वीजा उनकी पढ़ाई पूरी होने तक वैध रहता था। J वीजा पर सांस्कृतिक या शोध कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले एक्सचेंज विजिटर्स का वीजा कार्यक्रम की अवधि तक मान्य होता था। इसी तरह, I वीजा पर अमेरिकी मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों का वीजा उनकी नौकरी की अवधि तक वैध रहता था। लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार, अब इन सभी वीजा धारकों के लिए एक निश्चित समय सीमा लागू होगी।

प्रस्तावित नियमों का स्वरूप

नए नियमों के तहत, छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए वीजा की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी। पत्रकारों के लिए वीजा की वैधता 240 दिनों तक सीमित होगी, जबकि चीन और हांगकांग के पासपोर्ट धारकों के लिए यह अवधि केवल 90 दिन होगी। हालांकि, वीजा धारकों को इस अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव वीजा धारकों की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए जरूरी है।

बदलाव का उद्देश्य

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पहले की नीतियों में विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को लंबे समय तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाती थी, जिससे सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ते थे। उनका कहना है कि यह स्थिति अमेरिकी नागरिकों के हितों के लिए भी नुकसानदायक थी। प्रस्तावित नियम का लक्ष्य वीजा के दुरुपयोग को रोकना और अमेरिका में वीजा धारकों की अवधि को सीमित करके व्यवस्था को और सुरक्षित करना है।

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