जिला पंचायत सदस्य समेत चार लोगों को मिली सजा, पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश
हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने फैसले में गृह अतिचार और जान माल की धमकी में आरोपित जिला पंचायत समिति सदस्य समेत चार लोगों को जुर्म साबित होने पर पांच साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50-50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतानी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता अमरेंद्र सिंह व सत्यम तिवारी ने बताया कि थाना कोतवाली शहर के रेलवे गंज निवासी विशाल सेठ जो की जिला पंचायत सदस्य है इसी थाना क्षेत्र के शुगर मिल कॉलोनी निवासी वीरेंद्र मिश्रा उर्फ पंडित, लड्डू और सतीश को अदालत ने जान माल की धमकी देने के जुर्म में पांच-पांच साल कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जबकि गृह अतिचार के जुर्म में पांच-पांच साल की सजा और 25 -25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने 13 जून 2013 को प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराते हुए कहा था कि विशाल सेठ जो अपने को नेता बताता है उसने नौकरी दिलाने के बहाने 30 हजार फिर 20 हजार रुपये लिये थे, जिसमें 20 हजार के जेवर गिरवी रख कर दिया था, उसके बाद नौकरी लगवाने के बहाने कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस में बुलाता था और उसकी बातों के जाल में फंसकर अपने घर वालों से छुपकर वह जाती थी। कहा कि आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर महिला के घर में घुसकर उसकी माता को मारा पीटा।
विशाल सेठ ने इसका वीडियो पीड़िता के ससुराल वालों को भी दिखा दिया। इस कारण पीड़िता का ससुराल से झगड़ा हो गया था और उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, जिस कारण अब मायके में रह रही थी। जज ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर चारों आरोपियों पर जुर्म साबित पाया और उन्हें सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा होने पर संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है। इस मामले में विवेचक रघुनंदन यादव के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के लिए अदालत ने आदेश दिया है आदेश की कॉपी पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक को भेजे जाने का आदेश दिया है।
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