बाराबंकी में जालसाजी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई: एक करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में जब्त की प्रॉपर्टी 

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Published By Anjali Singh
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बाराबंकी, अमृत विचार। पुलिस एवं प्रशासन ने धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके सरगना अभिजीत शर्मा की लगभग एक करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है।

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में संगठित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। थाना सफदरगंज में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा के तहत गिरोह सरगना अभिजीत शर्मा पुत्र कैलाश चंद्र शर्मा निवासी विकास नगर लखनऊ मूल निवासी गोरखपुर पर कार्रवाई की गई।

अभियुक्त अभिजीत शर्मा अपनी पत्नी दिव्या श्रीवास्तव उर्फ दिव्या शर्मा तथा साथी जाहिद जमाल सिद्दीकी के साथ मिलकर लोगों से छल, कपट और जालसाजी कर संपत्ति हड़पने जैसे अपराधों में लिप्त था।

जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में थाना सफदरगंज व जैदपुर पुलिस द्वारा शुक्रवार को ग्राम लक्षबर बजहा व सेमरी में स्थित अभिजीत शर्मा की अचल संपत्ति कुल मूल्य एक करोड़ 30 लाख 19 हजार 500 रुपये को कुर्क किया गया। पुलिस ने बताया कि संगठित होकर आर्थिक अपराध करने वाले ऐसे गिरोहों की पहचान कर उनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किए जाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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