रायबरेली : एनडीपीएस एक्ट में तीन दोषियों को सात-सात वर्ष की कैद, 50-50 हजार का अर्थदण्ड
रायबरेली। कोर्ट ने अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अभिषेक सिन्हा ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक राम प्रकाश तिवारी के अनुसार मामले की रिपोर्ट थाना जायस के तत्कालीन एसआई प्रदीप कुमार मिश्रा ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 23 नवम्बर 2023 को चेकिंग के दौरान मुनव्वर,तौहीद व हसनैन को स्मैक के साथ पकड़ा गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद जायस थाना क्षेत्र के शेखाना निवासी मुनव्वर व तौहीद एवं कांशीराम कालोनी निवासी हसनैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।कोर्ट ने मामले बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
