लाखों कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ, दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान कानून-1962 में बड़ा संशोधन
राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान आएंगे दायरे में
लखनऊ, अमृत विचार: योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, 1962 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जबकि व्यापार जगत को भी बड़ा लाभ होगा।
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी देते हुए इसकी सीमा नगरीय क्षेत्रों से बढ़ाकर पूरे प्रदेश तक कर दी है। अब राज्य के सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी इस कानून के दायरे में आएंगे। इससे अधिकतम श्रमिक कानूनी संरक्षण के दायरे में आएंगे और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। संशोधन के तहत यह अधिनियम अब उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं। इससे छोटे प्रतिष्ठान बिना अतिरिक्त बोझ के अपनी आर्थिक गतिविधि को सुचारू रख सकेंगे, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होंगी।
उन्होंने बताया कि संशोधन का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने चिकित्सकीय इकाइयों जैसे क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, प्रसूति गृह, आर्किटेक्ट, कर सलाहकार, तकनीकी सलाहकार, सेवा प्रदाता, सेवा मंच और इसी तरह के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी कानून के अंतर्गत शामिल कर दिया है। इससे इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और लाभों का अधिकार प्राप्त होगा।
इनसेट
कर्मचारी और मालिक दोनों को मिलेंगे लाभ
-अब कार्य समय, छुट्टियां, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी
-किसी भी क्षेत्र विशेष में काम करने वालों को समान अधिकार
-अतिरिक्त कार्य-घंटे (ओवरटाइम) की सीमा बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही
-व्यवसायों को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कार्य करवाने की सुविधा
-कर्मचारियों को ओवरटाइम का उचित भुगतान सुनिश्चित
- प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार कदम
-इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, निवेश का अनुकूल माहौल बनेगा
-पूरे प्रदेश में समान व्यापारिक नियम लागू होने से व्यापार का दायरा बढ़ेगा
