बाराबंकी : पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published By Virendra Pandey
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कार्यालय संवाददाता, बाराबंकी, अमृत विचार : करीब आठ साल पहले एक भाई ने अपने ही बहन को पीट पीटकर मार डाला था, हत्या के इस मामले में न्यायालय ने हत्यारे भाई को आजीवन कारावास और 10 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

दरअसल, साल 2017 में 7 अप्रैल को थाना टिकैतनगर स्थित ग्राम महदीपूर मजरे आल्हनमऊ  निवासी अतीक अहमद ने अपनी पत्नी अशीदा बानों को पीट-पीटकर मार डाला था, अशीदा की मौत होने पर उसके भाई जफरूद्दीन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, बाद में तत्कालीन विवेचक निरीक्षक राधारमण सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 ने आरोपी को दोषी करार देते हुये आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

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