सुलतानपुर : विजय नारायण हत्याकांड में तीन आरोपियों को तलब करने की अर्जी पर सुनवाई अब 1 दिसंबर को

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सुलतानपुर, अमृत विचार। प्रॉपर्टी डीलर विजय नारायण सिंह हत्याकांड में तीन अतिरिक्त आरोपियों को तलब कर मुकदमा चलाने की पीड़ित पक्ष की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण मामले की अगली तिथि 1 दिसंबर तय की गई है।

पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने  विनय तिवारी , दीपक मिश्र समेत तीन को भी मुकदमे में शामिल करने की मांग की है। यह अर्जी अभियोजन गवाह सतीश नारायण सिंह की गवाही के आधार पर दाखिल की गई है। अब 1 दिसंबर को अदालत इस महत्वपूर्ण अर्जी पर निर्णय लेगी, जिससे केस की दिशा तय होगी।

बालाजी ढाबा विवाद : युवक की मौत मामले में जमानत अर्जी खारिज

सुलतानपुर। सेशन जज सुनील कुमार की अदालत ने  चर्चित बालाजी ढाबा मारपीट प्रकरण में नामजद चांदा थाना क्षेत्र के कोइरीपुर  के विवेक नगर निवासी आरोपी आशीष ओझा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ढाबे पर हुए विवाद के दौरान घायल हुए सर्वेश यादव उर्फ गोलू की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

अभियोजन पक्ष के डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक बीती 2 अक्टूबर की रात विवेकनगर निवासी सर्वेश यादव अपने साथियों के साथ खाना खाने ढाबे पर गया था। वहीं मौजूद आशीष, अमन, बृजेश यादव व अन्य लोगों ने मामूली कहासुनी में धारदार हथियार व लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे सर्वेश गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई।

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