बाराबंकी : महादेवा कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी, 60 दिन में आपत्तियां मांगी गईं
रामनगर/बाराबंकी, अमृत विचार। महादेवा कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उन भूमि-खण्डों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिन पर मुकदमे लंबित होने के कारण अब तक कब्जा उपलब्ध नहीं हो सका था। जिले के डीएम ने संबंधित भू-स्वामियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार कोई भी प्रभावित पक्ष 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति जिलाधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकता है।
तहसीलदार विपुल कुमार सिंह ने बताया कि परियोजना के लिए पहले भी कई भू-स्वामी प्रतिकर लेकर भूमि बैनामा कर चुके हैं और वह भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। हालांकि कुछ आवश्यक भूखंड अभी तक उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रक्रिया शुरू की है।
उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत ग्राम लोधीरा की कुल 1.4099 हेक्टेयर भूमि को महादेवा कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित किए जाने का अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अधिसूचना जारी की है। भूमि अर्जन समिति की रिपोर्ट में इस भूमि को जनहित में आवश्यक बताया गया है।
इस बीच कुछ प्रभावित किसानों का कहना है कि उनका मुआवजा अपेक्षा से कम तय किया जा रहा है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। बहुशाखीय समिति ने सुझाव दिया है कि 2013 के अधिनियम की भावना के अनुरूप वार्ता कर उचित मुआवजा निर्धारित किया जाए। प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि सभी प्रभावित पक्ष निर्धारित समयसीमा में अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
