Bareilly: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने में तीन सौ व्यापारी दोषी, लाखों रुपये के जुर्माने की आरसी जारी

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। रसगुल्ला, सोनपापड़ी, काले जामुन, भैंस के दूध, पनीर समेत अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले जिले के करीब तीन सौ व्यापारियों और खाद्य सामग्री बनाने वाली दो दर्जन से ज्यादा कंपनियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। फूड लैब से मिलावटी खाद्य पदार्थ होने की रिपोर्ट आने के बाद दर्ज कराए गए वादों पर सुनवाई कर अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) की कोर्ट ने दोषी व्यापारियों के विरुद्ध जुर्माना डाला है। जुर्माना की धनराशि जमा न करने वाले करीब तीन सौ व्यापारियों के खिलाफ आरसी जारी की गई है। भू-राजस्व की भांति जुर्माना धनराशि की वसूली के लिए चल-अचल संपत्ति कुर्क की भी तैयारी है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) की कोर्ट से व्यापारियों के खिलाफ जारी हुई आरसी सदर तहसील समेत जिले की अन्य तहसीलों में पहुंची हैं। तहसील सदर ने सात व्यापारियों से 2.92 लाख की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सौरभ दुबे ने 10 दिसंबर को जारी की गई आरसी में बताया कि व्यापारी पंकज माहेश्वरी निवासी कालीबाड़ी को धारा-51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अपराध के लिए दोषी माना गया और 40 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा करने के लिए व्यापारी से कहा गया, लेकिन जुर्माना या उसका भाग जमा नहीं किया। पंकज से जुर्माने की रकम भू-राजस्व की भांति वसूल कराने के लिए संग्रह कार्यालय आरसी भेजी गई। यहां से तहसीलदार सदर को एक माह में प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

11 दिसंबर को व्यापारी प्रमोद कुमार निवासी चक महमूद के खिलाफ 22 हजार, राजेश कुमार भदौरिया के विरुद्ध 30 हजार, प्रशांत शर्मा निवासी चक महमूद के विरुद्ध 50 हजार, व्यापारी क्रिश निवासी संजय नगर के विरुद्ध 35 हजार, रजनीकांत मिश्रा निवासी सदर बाजार के विरुद्ध 80 हजार रुपये की आरसी जारी हुई है। एडीएम फाइनेंस संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह ने आरसी के आधार पर व्यापारियों से धनराशि वसूली की कार्रवाई शुरू करा दी है। वसूली के लिए आरसी संग्रह अमीनों को दी गई हैं।

होरिजन इवैलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से 17.37 लाख की वसूली होगी
बरेली : जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग-प्रथम के न्यायाधीश की कोर्ट से जारी वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर तहसील सदर ने होरिजन इवैलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेट आफिस चौपुला रोड से 1737401 रुपये की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने सुभाषनगर के अनाज मंडी निवासी अमित तिवारी की ओर से दर्ज कराए वाद पर सुनवाई करते हुए होरिजन इवैलिंग्स पर जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई 10 फरवरी 2023 में की गई थी, लेकिन जुर्माना की धनराशि अभी तक जमा नहीं हुई। आयोग ने डीएम को वसूली प्रमाणपत्र भेजकर चल-अचल संपत्ति से वसूली की कार्रवाई कराते हुए आख्या भेजने के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह ने वसूली की कार्रवाई शुरू करा दी है।

 

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