बुलंदशहर: हाईवे पर मां-बेटी से गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 9 साल बाद मिला न्याय
बुलंदशहर। बुलंदशहर जिला पॉक्सो कोर्ट ने 2016 में हुए मां-बेटी के साथ हुए गैंगरेप मामले के के पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 1 लाख 81 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि आत्मा को झकझोरने वाला ये घटनाक्रम 28 जुलाई 2016 की रात का है।
नोएडा से शाहजहांपुर के पांच सदस्यों का एक परिवार अपने घर लौट रहा था। तीन पुरुष और दो महिलाएं थीं। बुलंदशहर में बदमाशों ने उनकी कार के आगे लोहे की रॉड फेंककर गाड़ी रुकवा दी। पांचों लोगों को बंधक बनाया। परिवार के सामने मां-बेटी के साथ दो घंटे तक दरिंदिगी करते रहे।
बुलंदशहर के इस कांड हर इंसान की आत्मा को हिला डाला था। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास, भाई-पिता के सामने बदमाश उनकी मां-बहन को नोचते रहे और घरवाले तड़पते रहे। ये कांड सामने आने के बाद स्थानीय पुलिसकर्मियों की लापरवाही पर शासन से कार्रवाई हुई बाद। बाद में ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया।
सीबीआई ने जांच के बाद वर्ष 2017 में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तब से ये प्रकरण अदालत में चल रहा है और अब इंसानियत को तार-तार करने वाले हैवानों को, उनके गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ गया है। शनिवार को कोर्ट ने इस 5 आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया है।
मुठभेड़ में मारे गए दो बदमाश
मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी अजय उर्फ असलम और बंटी उर्फ गंजा को हरियाणा पुलिस और यूपी-एटीएस द्वारा एनकाउंटर में मार गिरया था। एक अन्य आरोपी सलीम की चार साल पहले मौत हो चुकी है।
