कन्नौज : बेटी से किया दुष्कर्म, अब जेल में जिंदगी कटेगी, कलयुगी पिता को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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कन्नौज, अमृत विचार। एक व्यक्ति ने चार साल पहले अपनी सगी और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत की। मामले में बाबा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने दोषसिद्ध अपराधी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन) की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली में एक व्यक्ति ने 7 जून 2022 को अपने ही पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसका लड़का 10-11 साल पहले घर से नाराज होकर चला गया था। बाहर ही रहता था। करीब आठ दिन पहले ही घर आया और रहने लगा। 

बाबा ने कहा कि 6 जून 2022 को उसकी पुत्री और नातिन (11) घर पर थीं। वह बकरी चराने खेतों की ओर चला गया था। शाम 4 बजे के करीब उसका लड़का घर आया और नातिन (अपनी पुत्री) को पकड़ लिया। उसे कमरे ले जाकर हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद उसके साथ गलत कार्य किया। पुत्री (पीड़िता की बुआ) ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। 

इस पर उसने शोर मचाया। जानकारी पर वह भी दौड़कर मौके पर पहुंचा तो नातिन की हालत काफी खराब थी। आरोपी फरार हो चुका था। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़िता ने भी अपने बयान में इस घटना की पुष्टि की। बताया कि ‘पापा 12 साल से साधू बनकर कहीं रह रहे थे। 

सात दिन पहले ही घर आए और मेरे साथ गलत काम किया। ’ मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोषी पिता को शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास तथा 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

गैंगस्टर में दंपति समेत तीन को 7-7 साल की जेल

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट हरेन्द्र नाथ ने गैंगस्टर के मामले में दंपति समेत तीन को सात सात साल की जेल तथा 10000-10000 रुपये रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि नरवेश सिंह भदौरिया उर्फ नन्हे  पुत्र स्व. विश्वनाथ ठाकुर, किरन सिंह भदौरिया पत्नी नरवेश  व अभिषेक उर्फ लल्लन पुत्र बच्चू सिंह निवासीगण झूसी नगर थाना गुरसहायगंज के खिलाफ संगठित गिरोह समाज में भय़ व आतंक का माहौल बनाना व आर्थिक तथा भौतिक लाभ अर्जित करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले में सुनवाई पूरी होने पर सजा तथा जुर्माने से दंडित किया गया।

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