ग्रामीण रोजगार में नया अध्याय: विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम से 125 दिनों की गारंटी, मजदूरी होगी पारदर्शी और समयबद्ध

Amrit Vichar Network
Edited By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार : नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी नए अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता अब एक वास्तविक कानूनी अधिकार होगा और समय पर काम न मिलने पर यह स्वतः देय होगा।

पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान पर जोर

 

नगर विकास मंत्री ने शुक्रवार को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम को ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मजदूरी भुगतान को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। भुगतान में देरी होने पर श्रमिक को प्रतिदिन मुआवजा भी दिया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। साथ ही बताया कि विकास कार्यों की योजना ग्राम सभा के माध्यम से तय की जाएगी और ग्राम स्तर पर विकसित ग्राम पंचायत योजना बनेगी।

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