बाराबंकी : प्रधान पति की कोठी अवैध घोषित, 3.60 लाख का जुर्माना

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Published By Deepak Mishra
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देवा/बाराबंकी, अमृत विचार। ग्राम पल्टा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में राजस्व न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। तहसीलदार नवाबगंज भूपेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने महिला ग्राम प्रधान अनामिका सिंह के पति राजीव कुमार सिंह द्वारा बंजर भूमि पर बनाई गई आलीशान कोठी को अवैध घोषित करते हुए बेदखली और 3 लाख 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति जमा कराने का आदेश दिया है।

ग्राम सभा पल्टा की गाटा संख्या 533, रकबा लगभग 1.2650 हेक्टेयर, राजस्व अभिलेखों में बंजर (सरकारी) भूमि के रूप में दर्ज है। इसी भूमि के एक बड़े हिस्से पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के पक्का भवन व चहारदीवारी का निर्माण कराया गया था।

वर्ष 2021 में शिकायत दर्ज होने के बाद मामला करीब चार वर्षों तक तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन रहा।आदेश में न्यायालय ने 15 दिनों के भीतर लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को बेदखली की कार्रवाई पूरी कर जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करने तथा संपूर्ण पत्रावली अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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