बाराबंकी में आत्महत्या को उकसाने पर दोषी करार, न्यायालय ने सुनाया 5 साल का कारावास, जुर्माना
बाराबंकी, अमृत विचार। जिला न्यायाधीश कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रकरण में अभियुक्त को 5 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित है। थाना सफदरगंज पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह पुत्र चरण सिंह उर्फ मुन्नालाल निवासी नसीरनगर थाना सफदरगंज को विभिन्न धाराओं में न्यायालय जिला जज द्वारा दोषसिद्ध करार दिया गया और 5 वर्ष कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता अमित अवस्थी के अनुसार 9 अक्टूबर 2023 को मथुरा प्रसाद पुत्र फूलचन्द्र निवासी फतेहसराय थाना जैदपुर ने थाना सफदरगंज पर अभियुक्त जोगेन्द्र के विरुद्ध वादी की बहन को प्रताड़ित करने से आहत होकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में सूचना दी।
जिसके आधार पर थाना सफदरगंज पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक बृजेश कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
