UP: 73 लाख रुपये व राइफल लूटने के दो आरोपियों को 10 साल की सजा
रामपुर, अमृत विचार। पुलिस महानिदेशक उप्र महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत रामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने 2 आरोपियों को 10 कारावास और 1,10,000-1,10,000 रुपये जुर्माना लगाया। जबकि दो अन्य आरोपियों को 5-5 साल की कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
वर्ष 2011 में चार आरोपियों द्वारा राणा शुगर मिल की बोलेरो गाडी को रोककर फायर कर गाडी में बैठे लोगों को घायल किया। जबकि 73 लाख रुपये नगद व गनमैन की राइफल लूट कर भाग गए। पकडे जाने पर नगद रुपये, रायफल व नाजायज असलाह बरामद हुआ था। 26 मार्च 2011 को थाना शाहबाद में राहुल सिंह उर्फ बॉबी पुत्र श्यामबीर सिंह निवासी हल्दीखुर्द थाना मीरगंज, बरेली, चीनू उर्फ निशांत पुत्र रामबीर सिंह निवासी बुटराडा थाना बाबरी मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर पुत्र नौशे निवासी पंडित नगला थाना कटघर मुरादाबाद, पदम सिंह पुत्र किशनलाल निवासी गोविंद नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
मामले में स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन की कार्रवाई समय से कराई गई। जिसके परिणाम स्वरूप बुधवार को न्यायालय एडीजे-3 (गैंगस्टर एक्ट) रामपुर द्वारा आरोपी राहुल सिंह उर्फ बॉबी, चीनू उर्फ निशांत को 10 वर्ष का कारावास व 1,10,000-1,10,000 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं मुजफ्फर, पदम सिंह आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
