हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना कानूनी प्रक्रिया के बैंक खाता फ्रीज नहीं! ऐसा करने पर देनी होगी सिविल-क्रिमिनल जवाबदेही

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार। साइबर क्राइम जांच के नाम पर मनमाने ढंग से बैंक खातों को पूरी तरह फ्रीज करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बैंक पुलिस के अनुरोध मात्र पर बिना उचित विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी व्यक्ति या संस्था का खाता फ्रीज नहीं कर सकते। ऐसा करने पर बैंक को सिविल और आपराधिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिसमें वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा की हानि के लिए मुआवजा भी शामिल है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ़ व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने खालसा मेडिकल स्टोर की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया है। याची का कहना था कि उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है जिसे हैदराबाद के राचकोंडा पुलिस द्वारा बीएनएसएस की धारा 94 और 106 के तहत जारी नोटिस जारी करने के बाद फ्रीज कर दिया गया। नोटिस में कहा गया था कि संबंधित थाने में दर्ज एक साइबर क्राइम के एक एफआईआर के पीड़ित के खाते से धोखाधड़ी कर पैसे इस खाते में ट्रांसफर किए गए थे। सुनवाई के दौरान बैंक के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि नवंबर 2025 में उन्हें डेबिट फ्रीज का नोटिस मिला लेकिन अभी तक कोई औपचारिक जब्ती आदेश या किसी खास रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जिसे फ्रीज किया जाना था।

न्यायालय ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बैंक को जारी किए गए नोटिस में किसी भी राशि का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा विवेचक से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद न तो एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई गई और न ही कोई विधिवत जब्ती आदेश बैंक को प्रदान किया गया, ऐसी स्थिति में याची के खाते हो फ्रीज नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने संबंधित खाते को तत्काल डी-फ्रीज करने का आदेश दिया। न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि विवेचक द्वारा बैंक खाता फ्रीज किए जाने से संबंधित सूचना तत्काल बैंक या भुगतान सेवा प्रणाली के नोडल अधिकारी को भेजी जानी चाहिए, ताकि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें तथा जैसे ही किसी बैंक को खाता ब्लॉक करने की सूचना भेजी जाती है, उसी समय यह सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी भेजी जानी चाहिए।

 

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