ललितपुर में गांजा की खेती करने वाले 4 मुल्जिमों को हुई 12-12 वर्ष की सजा, लगाया गया एक लाख बीस हजार रूपये का अर्थदण्ड

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Published By Deepak Mishra
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ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आज बुधवार को गांजा की खेती करने वाले चार मुल्जिमों को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एस.सी. एस.टी. विकास कुमार ने 12-12 वर्ष की सजा व एक लाख बीस हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि विगत 11 दिसम्बर 2017 की सायं थानाध्यक्ष नाराहट महेश चंद्र गौतम अपनी टीम के साथ अपराधियों की तलाश में घूम रहे थे, इसी दौरान उन्होंने मुखबिर की सूचना पर थाना नाराहट अंतर्गत ग्राम डोंगराखुर्द के निवासी राजेन्द्र सिंह उर्फ पतले राजा के खेत में छापामार कार्यवाही की व वहां पर चार महिला पुरूष बैठे दिखायी दिये। 

वे पुलिस टीम को देख दो युवक मौके से भाग निकले, पुलिस ने मौके पर पाया कि पतले राजा के खेत में उनके द्वारा गांजे की खेती की गयी है व मौके पर गांजे के पेड़ चार स्थानों पर पाये गये व पुलिस ने मौके पर मौजूद बरखेरावारी पत्नी नन्दू एवं चंदा पत्नी मिटठू कुशवाहा को गिरफ्तार कर की गई पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह जमींन उन्होंने गेहूँ की फसल के लिए बटिया से ली थी व वह लोग अवैध रूप से गांजे की खेती करते थे व आज वह गांजे के पेड़ काटकर बेचने के लिये ले जा रहे थे व वह इस कारोबार को वह लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, पुलिस ने भागे हुये नन्दू पुत्र हल्के एवं मिटठू पुत्र नन्दू को गिरफ्तार कर लिया था व पुलिस ने बरखेरावारी के पास से 70 किलोग्राम, चंदा के पास से 75 किलोग्राम, नंदू के पास से 85 किलोग्राम एवं मिटठू के पास से 75 किलोग्राम गांजा बरामद किया था।

पुलिस ने चारों आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था व पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में सौप दी थी व आज निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किये गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर चारों पर दोष सिद्ध हुआ व न्यायाधीश विकास कुमार ने मुल्जिम बरखेरावारी, चंदा, नन्दू एवं मिट्ठू को 12-12 वर्ष का कारावास एवं एक लाख बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई व पुलिस ने सभी मुल्जिमों को जिला कारागार भेज दिया।

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