Bareilly : उत्तराखंड के ट्रक चोर गैंग सरगना की जमानत अर्जी खारिज

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Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। उत्तराखंड के ट्रक चोर गैंग के सरगना उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कालोनी निवासी नवाब अंसारी उर्फ गुड्डू वारसी उर्फ फिटवेल टेलर की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय राघवेन्द्र मणि ने खारिज कर दी।

सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि एसआई राशिद अली ने थाना हाफिजगंज में तहरीर देकर बताया था कि 21 मई 2024 को पुलिस टीम के साथ अपराधी की तलाश में मुस्तैद थे। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति वाहनों की चोरी करके फर्जी एनओसी तैयार कराकर आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी इंश्योरेंस कराकर वाहनों की बिक्री करते हैं। 

इसी क्रम में यह व्यक्ति चोरी के 3 ट्रक लिये बिक्री की फिराक में ग्राहकों के इंतजार में भट्टा तिराहा हाफिजगंज के पास खड़े हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 4 व्यक्तियों को पकड़ा था। पकड़े गये लोगों ने अपने नाम मुजाहिद, शराफत, शाकिर हुसैन व अंजुम बताया था। पुलिस को बताया था कि हम चारों और हमारे सरगना नवाब अंसारी उर्फ गुड्डू वारसी उर्फ फिटवेल टेलर उत्तराखंड का एक संगठित वाहन चोरों का गैंग है। 

हम लोग जगह-जगह से वाहनों की चोरी करते हैं और हमारे अन्य साथी गौतम तथा निकिल जो आरटीओ के दलाल हैं वह चोरी के वाहनों का कूट रचित रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेंस व एनओसी कराते हैं। वाहनों के इंजन नम्बर व चेसिस नम्बरों की कूटरचना करते हैं व अपठनीय करते है व फर्जी दस्तावेजों को असली के रूप में प्रयोग कर चोरी के वाहनों को असली के रूप में बिक्री कर आर्थिक लाभ कमाते हैं। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

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