बदायूं: लूटपाट और हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, लगा जुर्माना

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Published By Monis Khan
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बदायूं, अमृत विचार। शहर के उमेश जनरल स्टोर के मालिक की पत्नी की उनके ही नौकर और दो सहयोगियों ने लूट करके हत्या की थी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रिंकू ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा उमेश चंद्र रस्तोगी पुत्र स्व. कृष्ण कांति स्वरूप ने कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को 14 अक्टूबर 2018 को तहरीर दी। जिसमें बताया कि उनकी पत्नी अरूणा रस्तोगी घर पर अकेली थी। बेटा नितिन और बहू पूजा एक समारोह में शामिल होने के लिए कासगंज के आगे मारहरा गए थे। उमेश चंद्र नौकरों के साथ दुकान पर थे। शाम लगभग छह बजे उनके घर पर काम करने वाली महिला प्रिया घर पर पहुंची। 

पत्नी को घर के फर्श पर घायल अवस्था में तपड़ते देखा तो बेटे और पुत्रवधू को फोन करके सूचना दी। उमेश चंद्र तुरंत घर पहुंचे तो उनकी पत्नी रसोइघर में खून से लथपथ पड़ी थीं। उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। इस दौरान घर के नौकर शिवम मौर्य और उसके साथ सोनू मौर्य व दिलीप मौर्य के नाम सामने आए। पुलिस ने 15 अक्टूबर को शिवम मौर्य और उसके साथियों की निशानदेही पर सोनू के मकान के कमरे के संदूक से एक काले रंग का बैग बरामद किया। जिसमें 20 लाख रुपये बरामद हुए। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और जले हुए कपड़े बरामद किए।

न्यायालय में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा बुजुर्ग निवासी शिवम मौर्य पुत्र राधेश्याम मौर्या, दिलीप मौर्य पुत्र राम किशोर, सोनू मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य पर लूटपाट और हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश बाबू शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

 

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