असमः अदालत ने पांच वर्षीय बालिका से बलात्कार करने वाले दोषी को मौत की सजा सुनाई

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तेजपुर। असम के बिश्वनाथ जिले की एक अदालत ने पांच वर्षीय बालिका से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को सोमवार को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दीपांकर बोरा ने आईपीसी की धाराओं 363 (अपहरण), 302 (हत्या), 201 (सबूतों को मिटाने) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा छह …

तेजपुर। असम के बिश्वनाथ जिले की एक अदालत ने पांच वर्षीय बालिका से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को सोमवार को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दीपांकर बोरा ने आईपीसी की धाराओं 363 (अपहरण), 302 (हत्या), 201 (सबूतों को मिटाने) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा छह के तहत व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना नवंबर, 2018 में सूटेया पुलिस थाना क्षेत्र के एक चाय बागान में हुई थी। उन्होंने बताया कि दोषी लड़की का एक रिश्तेदार है और कुछ काम के लिए वह उसके घर आया था। उन्होंने बताया कि दोषी ने लड़की को चॉकलेट का लालच दिया और उसे निकटवर्ती एक जंगल में ले गया जहां उसने बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया।

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